खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 34) को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति 23 अगस्त, 2006 को प्राप्त हुई थी और इसके पश्चात भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग I, खण्ड 1 दिनांक 24 अगस्त, 2006 को इसे प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में कई अधिसूचनाओं अर्थात दिनांक 15.10.2007, 28.05.2008, 18.11.2008, 09.03.2009, 31.07.2009, 29.07.2010 और 18.08.2010 की अधिसूचनाओं के माध्यम से इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान विभिन्न तारीखों को प्रवृत्त हुए थे।
मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना द्वारा भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 दिनांक 17.09.2007 के अंतर्गत, “खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006” का विषय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2007 दिनांक 15 अक्तूबर, 2007 द्वारा ‘खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 6 के खण्ड (ग) की उप धारा (i) में ‘स्वास्थ्य’ शब्द के लिए “खाद्य प्रसंस्करण उद्योग” शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया था। ‘
यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 दिनांक 7 फरवरी, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसे धारा 3, 5 और 6 में संशोधित करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अधिनियम, 2008 दिनांक 28 मार्च, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 राजपत्र अधिसूचना दिनांक 5 मई, 2011 द्वारा अधिसूचित किए गए थे। निम्नलिखित मुख्य विनियम अधिसूचित किए गए थे और ये 01.08.2011 से प्रवृत्त हुए थे।